🚨 बिहार के जेलों में अब चलेगा नया अनुशासन! 🚨
बेगूसराय समेत बिहार की जेलों में नए जेल मैनुअल के तहत मारपीट, तोड़फोड़, अव्यवस्था और बार-बार अनुशासन तोड़ने वाले कैदियों पर अब तय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी।
हथकड़ी और डंडा-बेड़ी की जगह कैंटीन व मनोरंजन सुविधाओं पर रोक, परिजनों से मुलाकात पर पाबंदी, परिहार जब्त करने और एक साल तक पैरोल रोकने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
बार-बार नियम तोड़ने पर मामला न्यायिक दंडाधिकारी के पास जा सकता है और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
📱 वहीं जेल में कैदी, आगंतुक या जेलकर्मी के पास मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने पर 3 साल तक की सजा, ₹25 हजार तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मोबाइल पहुंचाने वाले पर भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
बिहार की जेलों में अब अनुशासन तोड़ा तो कार्रवाई तय!
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