रोसड़ा SDO ने 2 डीलरों का अनुज्ञप्ति रद्द किए, खाद्यान्न गबन का था आरोप।
रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के 2 डीलरों का अनुज्ञप्ति रद्द की गई। SDO ब्रजेश कुमार ने दोनों डीलर को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के आरोप में अनुज्ञप्ति रद्द किया है। SDO ने बताया हैं कि विभूतिपुर प्रखंड के महम्मदपुर सकरा पंचायत के डीलर अजीत पासवान को 200 क्विंटल खाद्यान्न गबन का आरोप MO के जांच प्रतिवेदन में सत्य पाया गया वहीं रोसड़ा नगर परिषद स्थित वार्ड संख्या 12 के डीलर पर भी खाद्यान्न गबन की शिकायत पर रोसड़ा एमओ द्वारा जांच कराया गया जिसमें गबन का आरोप का सत्यापन हुआ और SDO ब्रजेश कुमार ने दोनों का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिए। दोनों प्रखंडों के MO के जांच प्रतिवेदन के आलोक में दोनों आरोपी डीलर से 2 बार स्पष्टीकरण मांगा गया लेकीन लेकीन निर्धारित समय सीमा पर जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद दोनों जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति SDO ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए। वहीं दोनों डीलर को बचा हुआ खाद्यान्न भी जमा करने का निर्देश दिए। खाद्यान्न जमा नहीं करने पर एमओ को प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिए।


