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मधुबनी बाबूबरही थाना के दो थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई के लिये पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा को आदेश

मधुबनी  बाबूबरही थाना के दो थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई के लिये पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा को आदेश। 



मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष संजय कुमार पंचम और वर्तमान थानाध्यक्ष रामाशीष कामती द्वारा दो मामले में सूचना का अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने को बिहार राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा को निर्देशित किया है।

वर्ष 2019 में आर टी आई एक्टिविस्ट एसोशियेशन के विधि सलाहकार और व्यवहार न्यायालय, मधुबनी के अधिवक्ता राकेश रंजन झा ने बाबूबरही थाना मधुबनी में दो सूचना आवेदन थाने में दिया, मगर तत्कालीन और वर्तमान दोनों थाना अध्यक्षों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई तब राकेश रंजन ने आयोग में वाद दायर कर दिया। उसी वाद की सुनवाई के क्रम में मुख्य सूचना आयुक्त ने यह निर्णय दिया।सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि सूचना आवेदन पूर्व थानाध्यक्ष संजय कुमार पंचम के समय में दिया गया था और उसके बाद से वाद की सुनवाई तक कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में आयोग ने निर्णय लिया कि सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के दोषी न सिर्फ बाबूबरही के पूर्व थानाध्यक्ष बल्कि वर्तमान थानाध्यक्ष भी हैं, ऐसी स्थिति में बाबूबरही के पूर्व और वर्तमान दोनों थानाध्यक्ष को दोषी मानते हुए दोनों के विरुद्ध कार्रवाई के लिये पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा को निर्देशित किया है। अधिवक्ता राकेश रंजन झा ने बताया कि यह इस वर्ष का पांचवा मामला है , जब आयोग में उनके द्वारा दायर अपीलवाद में किन्ही थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि सूचना आवेदनों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और लोक सूचना अधिकारी सूचना आवेदन प्राप्त करने के बाद आवेदक से संपर्क कर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझते, जिस कारण आयोग द्वारा इस तरह के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।                                            

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