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PATNA:- बिहार में अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी, छूट का दायरा बढ़ा, स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे, पढ़िए पूरी डिटेल।

PATNA:- बिहार में अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी, छूट का दायरा बढ़ा, स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे, पढ़िए पूरी डिटेल।



बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ अनलॉक 2 की घोषणा हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, नाईट कर्फ्यू के समय में ढील देते हुए 7 बजे की बजाय रात 8 बजे से लागू होगा जो सुबह 5 बजे तक चलेगा. बिहार सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है.

बिहार सरकार द्वारा जारी सारे आदेश 16 से 22 जून तक के लिए है. कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. परिवहन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. पार्क और स्कूल को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है. यानी अभी स्कूल-कॉलेज और मॉल बंद रहेंगे. 

बिहार में अनलॉक 2 की प्रक्रिया में अब शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी. सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकानें अब एकदिन बीच कर खोली जा सकती हैं. संबंधित जिले के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी. सरकार ने कहा है कि शाम 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा सरकार ने सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी कार्यालयों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है.

अनलॉक-2 में भी में रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे. आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे. स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे. आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन चलेंगे. वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है, इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे. शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी रहेगी. पहले की तरह बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे. 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी संख्या को नहीं बढ़ाया गया है.

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