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Big Breaking News:- आदर्श आचार संहिता के तहत क्या ना करें तथा क्या करें। जाने इस रिपोर्ट में।

Big Breaking News:- आदर्श आचार संहिता के तहत क्या ना करें तथा क्या करें। जाने इस रिपोर्ट में।



पटना जिला अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयरहित पंचायत चुनाव संपन्न कराने हेतु प्रभावी एवं सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर आदर्श आचार संहिता कोषांग का गठन किया गया है जिसके वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री के के सिंह हैं। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों ( एसडीओ, एसडीपीओ, आरओ , सीओ , एसएचओ )को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध  कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुलभ प्रसंग हेतु आदर्श आचार संहिता के तहत *क्या ना करें* तथा *क्या करें* की  जानकारी आवश्यक है जो निम्नवत है-


 *क्या ना करें-*

- मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पूजा का कोई भी स्थान भाषण ,पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

- किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी / सरकार के उपक्रम की जमीन ,इमारत, अहाते एवं दीवार आदि को झंडा /बैनर लगाने, पोस्टर /नोटिस चिपकाने ,नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

- दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा ,जुलूस में व्यवधान पैदा न करें।

- जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है।

- स्थाई अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर एवं हैंड माइक का प्रयोग सुबह 6:00 बजे से पहले या रात को 10:00 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के ना किया जाए।

- संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग सार्वजनिक सभा में भी नहीं किया जाएगा।

- सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार ,/चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जाएगा।

- कदाचार अथवा निर्वाचन अपराध संबंधी गतिविधियां यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण, मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार, मतदान के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना और वहां से ले जाना निषिद्ध है।

- मतदाता को कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।

- निर्वाचक के जातीय ,/सांप्रदायिक भावनाओं को उद्देलित नहीं करना चाहिए।

- ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषाई समूहों में तनाव पैदा हो।

- दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध ना हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाए।


 *क्या करें*

-शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाए।

- सभा के लिए लाउडस्पीकर या इसी प्रकार के अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अनुमति ससमय अवश्य ली जाए।

- प्रस्तावित सभा के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाए।

- यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाए ।

- किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान एवं मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति से संबंधित कार्य की अनुमति सक्षम प्राधिकार से ससमय ली जाए।

- जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे यातायात में कोई बाधा ना हो।

- मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाए।

-- बाढ़ ,सूखा महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारंभ किए जाएं और जारी रखे जाएंगे।

- गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय सुविधाएं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती है।


आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 17 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं जिसमें पालीगंज थाना में 9 सीगोरी थाना में 2 , खिरीमोड थाना4 , दुल्हिन बाजार थाना में एक तथा बीरम थाना में एक प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं।

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